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दिल्ली-एनसीआर में रेलवे पटरियों के आसपास स्थित करीब 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा, SC का आदेश

दिल्ली-एनसीआर में रेलवे पटरियों के आसपास स्थित करीब 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा, SC का आदेश

Thursday, 3rd September 2020 Admin

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किमी के आसपास की करीब 48,000 झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, आगे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अदालत को मलिन बस्तियों को हटाने पर कोई रोक नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगर कोई भी अदालत रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने एमसी मेहता मामले में यह आदेश दिया है।


रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के किनारे झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है, 70 किलोमीटर लाइन के साथ यह बहुत अधिक है, जो लगभग 48000 झुग्गियों में है। रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था जिसके तहत इन झुग्गियों को हटाने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण रेलवे लाइन के आसपास के इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। रेलवे ने कहा कि रेलवे के सुरक्षा क्षेत्र में बहुत अतिक्रमण है, जो बहुत चिंताजनक है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा है कि इस झुग्गी को हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए और रेलवे सुरक्षा क्षेत्र में पहला अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, जिसे तीन महीने में पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी तरह का राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



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