नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 140 किमी के आसपास की करीब 48,000 झुग्गियों को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। साथ ही, आगे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अदालत को मलिन बस्तियों को हटाने पर कोई रोक नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अगर कोई भी अदालत रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करती है तो यह प्रभावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने एमसी मेहता मामले में यह आदेश दिया है।