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दलित युवक को पुलिस हिरासत में  बेल्ट से पीटा, सिर मुंडवाकर मूंछें काटी, दो पुलिसकर्मी निलंबित

दलित युवक को पुलिस हिरासत में बेल्ट से पीटा, सिर मुंडवाकर मूंछें काटी, दो पुलिसकर्मी निलंबित

Thursday, 23rd July 2020 Admin

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक उप-निरीक्षक और एक सिपाही को एक पुलिस स्टेशन में एक दलित युवक की पिटाई करने और अपमानित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामला सीतानगरम पुलिस स्टेशन का है। घटना के बाद, वेदुल्लापल्ली गांव के पीड़ित वर प्रसाद को इलाज के लिए राजमुंदरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पीड़ित प्रसाद ने बताया कि उनके क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद उन्होंने और तीन अन्य ने उसी रास्ते से गुजरने वाले रेत के ट्रकों की आवाजाही रोक दी थी। उन्होंने ड्राइवरों से कुछ समय तक इंतजार करने को कहा जब तक कि अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं ले जाया गया।
उन्होंने कहा कि इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के एक स्थानीय नेता और दो पुलिसकर्मी घर आए और पूरे मामले पर चर्चा की। जिसके बाद वह हमें जांच के नाम पर पुलिस स्टेशन ले गया। प्रसाद का आरोप है कि थाने के एसआई ने उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटा और लात मारी। फिर उसने एक नाई को बुलाया और अपना सिर मुंडा लिया और जबरन उसकी मूंछ काट दी।


दूसरी ओर, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल राज आ गया है। उन्होंने कहा कि ये सब वाईसीआरसी नेताओं के इशारे पर हुआ है।

टीडीपी प्रमुख ने कहा कि यह घटना पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुई। इस दौरान, युवाओं की पिटाई से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन चल रहा है।

अधिकारी भ्रष्ट शासक दल के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। उप-निरीक्षक पीएसएन राव ने स्थानीय दलित संगठनों के विरोध के बाद इस घटना की जांच के बाद सब इंस्पेक्टर फ़िरोज़ शाह और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया।

एलुरु रेंज के उप महानिरीक्षक केवी मोहन राव ने कहा कि उप-निरीक्षक और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 323 और 506 के तहत एससीएसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।



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