Wednesday, 8th July 2020
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निज़ामुद्दीन में कोरोना महामारी से जुड़े नियमो को अनदेखा करके मरकज में शामिल होने के मामले में आरोपी 122 मलेशियाई नागरिकों को मंगलवार को एक अदालत ने ज़मानत दे दी गई ।
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पिछले महीने एक आरोपित पत्र दायर किया था, जो तबलीगी जमानत से संबंधित था
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिनी कौर ने सभी आरोपियों को दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने के लिए जमानत दे दी।
आरोपीयो ने अपने अपराध को प्ली बार्गेनिंग बार के माध्यम से कबूल करने का आरोप लगाया, इसमें अपराध कबूल करने की कम सजा है, इस आवेदन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।