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राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, याचिकाकर्ताओं पर लगा जुर्माना

राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई खारिज, याचिकाकर्ताओं पर लगा जुर्माना

Monday, 20th July 2020 Admin

नई दिल्ली: राम जन्मभूमि की खुदाई और अयोध्या में कलाकृतियों के संरक्षण की जनहित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया। इसके साथ ही दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अदालत ने याचिकाओं को तुच्छ बताया। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे जनहित में इस तरह की याचिका कैसे दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने उसे एक महीने में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जनहित के नाम पर इस तरह की बेकार याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं। आप सजा के लिए उत्तरदायी हैं। कोर्ट ने कहा कि आप पर जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि आप दोबारा ऐसी गलतियां न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने फैसला किया है और यह कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह क्या बकवास है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं?" हम इन दोनों संगठनों की गतिविधि की सीबीआई जांच का आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अयोध्या मुद्दे पर एस सी के फैसले को रद्द करने का प्रयास है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी थी। राम मंदिर की आधारशिला राम जन्मभूमि स्थल पर अगले महीने रखी जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने नए राम मंदिर ढांचे की नींव की खुदाई के दौरान जो भी कलाकृतियों को पाया जाएगा उनका संरक्षण शुरू करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में किए जाने की भी मांग की।


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