सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के 5 जजों की एक बेंच ने फैसला किया है और यह कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह क्या बकवास है जिसे आप सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं?" हम इन दोनों संगठनों की गतिविधि की सीबीआई जांच का आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अयोध्या मुद्दे पर एस सी के फैसले को रद्द करने का प्रयास है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी थी। राम मंदिर की आधारशिला राम जन्मभूमि स्थल पर अगले महीने रखी जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने नए राम मंदिर ढांचे की नींव की खुदाई के दौरान जो भी कलाकृतियों को पाया जाएगा उनका संरक्षण शुरू करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में किए जाने की भी मांग की।