Wednesday, 23rd September 2020
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नई दिल्ली: सुदर्शन टीवी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। केंद्र ने अपने शो 'बिंदास बोल' में 'यूपीएससी जिहाद' के लिए सुदर्शन टीवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है। इसने कहा कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले लिखित रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो आंशिक निर्णय लिया जाएगा। केंद्र के अनुसार, चैनल का शो पहली नजर में प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है।
तुषार मेहता ने कहा कि सुनवाई 28 सितंबर तक के लिए टाल दी जानी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर इस मामले की सुनवाई नहीं हुई होती, तो यह शो अब तक पूरी तरह से प्रसारित हो चुका होता। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मुझे लगता है कि अदालत का हस्तक्षेप अंतिम उपाय होना चाहिए।
इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, शेष शो के प्रसारण पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सुदर्शन न्यूज़ को दिए गए नोटिस पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे। इसके बाद इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी।