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सुशांत सिंह राजपूत मामला: भारत में ड्रग्स से संबंधित कानून कैसे हैं?

सुशांत सिंह राजपूत मामला: भारत में ड्रग्स से संबंधित कानून कैसे हैं?

Monday, 7th September 2020 Admin

ड्रग्स की आपूर्ति के संदेह में काइज़न को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। इसके बाद, एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद और लेन-देन के मामले में सुशांत सिंह राजपूत की घरेलू मदद दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार किया।

एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ​​ने कहा है कि सावंत को डिजिटल सबूतों और बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

दूसरी ओर, एक अन्य मामले में, केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) ने कन्नड़ फिल्म उद्योग में ड्रग उपयोग के लिए फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार किया है।

सुशांत का मामला और अब कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री की गिरफ्तारी ने फिल्म उद्योग में ड्रग्स के उपयोग और उपयोग के बारे में चर्चा छेड़ दी है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और NDPS एक्ट जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​भी इस मामले को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं।

बीबीसी के लिए कानूनी मामलों को कवर करने वाली एक वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रामंती बताती हैं कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टीट्यूट एक्ट, 1985 (एनडीपीएस) की धाराओं 20 बी, 28 और 29 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 बी के तहत दवाओं की खरीद, उत्पादन, कब्जे, बिक्री और बिक्री और ड्रग्स के परिवहन को अपराध माना गया है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 28 में अपराध करने का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। धारा 29 में आपराधिक साजिश रचने की सजा और सजा शामिल है।

सुचित्रा मोहंती का कहना है कि शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा पर एक ही तरह के आरोप लगाए गए हैं, और अगर दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। एनसीबी को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होगी।

एनडीपीएस अधिनियम, अफीम -18 (सी), भांग -20, कोका -16 के तहत 10 साल तक की कैद या बिना लाइसेंस के पोस्ता, भांग या कोका के पौधों की खेती करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देने का प्रावधान है।

इस अधिनियम की धारा 24 के तहत, देश के बाहर से ड्रग्स लाने और इसकी आपूर्ति करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 10 से 20 साल की सजा और 1 लाख से 2 लाख तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए मादक पदार्थों की खेती करने, उत्पादन करने, खरीदने और बेचने, दवाओं के रखने, उपयोग करने, आयात करने और निर्यात करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31A में मौत की सजा, ड्रग्स से संबंधित बार-बार होने वाले अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।

अब तक दुनिया के 32 देशों में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।

अधिवक्ता संजय दुबे कहते हैं, "1985 में एनडीपीएस अधिनियम हमारे पास आया था और तब से इसमें संशोधन नहीं किया गया है। समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए, इसे बदलने की आवश्यकता है।"

सुचित्रा मोहंती कहती हैं, "भारत में ड्रग्स के धंधे में शामिल या इसका इस्तेमाल करने वाले को शायद ही कोई सज़ा हो।"

उनका कहना है कि शौविक और सैमुएल को मिलने वाली सजा पुलिस की जांच पर निर्भर है।

हालाँकि, संजय दुबे का कहना है कि चाहे नशीले पदार्थों का अपराध हो या कोई अन्य मामला, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रणाली को ठीक करना है।

दुबे कहते हैं, "हमारी न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि निचली अदालत में कोई फैसला आता है, लेकिन अपील में कि फैसला ऊपरी अदालत में खारिज हो जाता है। इसका क्या मतलब है?"

वह कहते हैं, "जब इस तरह के फैसले आते हैं, तो यह लोगों और न्यायपालिका दोनों के समय और धन दोनों को बर्बाद करता है। संयुक्त अरब अमीरात या अन्य देशों में, अभियुक्त को 7-8 महीनों में दोषी ठहराया जाता है या बरी कर दिया जाता है। हमारे फैसले में यहां कई साल लगते हैं।" 

दुबे कहते हैं, "मामलों को समयबद्ध तरीके से हल किया जाना चाहिए।"

एनडीपीएस अधिनियम के तहत कानूनी प्राधिकरण जैसे कि नारकोटिक्स कमिश्नर (धारा 5), सक्षम प्राधिकरण (धारा 68 डी) और प्रशासक (धारा 68 जी) बनाए गए हैं।

नारकोटिक्स आयुक्त की अध्यक्षता वाले संस्थान को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ नारकोटिक्स (CBN) कहा जाता है। इस एनडीपीएस अधिनियम की धारा 4 के तहत एक और प्राधिकरण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) बनाया गया है। इन सभी संस्थानों का कामकाज तय है।

नियमानुसार, एनडीपीएस अधिनियम को वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है।

संजय दुबे का कहना है कि भारत में NDPS कानून ब्रिटेन के नशीले पदार्थों के अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून पर आधारित है।

हालांकि, नशीली दवाओं की मांग को कम करने से संबंधित कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके लिए यह मंत्रालय विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है।

भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के सरकारी अस्पतालों में कई नशामुक्ति केंद्र चलाता है।

एनडीपीएस के तहत, गृह मंत्रालय के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) केंद्र और राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करता है।



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